Amit Baghel Parole News: अमित बघेल को हाईकोर्ट से राहत, लेकिन शर्तें सख्त, जानिए पूरा मामला

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Amit Baghel Parole News: 14 मामलों में फंसे अमित बघेल को हाईकोर्ट से राहत, रायपुर आने पर लगी पाबंदी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख Amit Baghel को बड़ी राहत देते हुए तीन महीने की पैरोल मंजूर कर दी है। यह राहत रायपुर में दर्ज 14 मामलों से जुड़ी है, जो धार्मिक विवाद और विवादित बयान के बाद दर्ज किए गए थे।

Amit Baghel Parole News: कोर्ट ने रखी सख्त शर्तें

हाईकोर्ट ने पैरोल देते हुए साफ निर्देश दिया है कि अमित बघेल अगले तीन महीनों तक रायपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। हालांकि, उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए निर्धारित तारीखों पर रायपुर आने की अनुमति दी गई है।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, राज्योत्सव से पहले रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने के बाद माहौल गरमा गया था। इस दौरान Chhattisgarhiya Kranti Sena और पुलिस के बीच झड़प हुई थी।

इसी घटनाक्रम के दौरान अमित बघेल द्वारा अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर की गई टिप्पणी विवाद का कारण बनी, जिसके बाद उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में 14 मामले दर्ज किए गए।

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Amit Baghel Parole News: गिरफ्तारी और विवाद

मामले के बाद अमित बघेल फरार चल रहे थे। बाद में वे सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन थाने से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसी दौरान उनकी मां का निधन भी हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार उन्होंने पुलिस कस्टडी में किया।

हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अब उन्हें शर्तों के साथ अस्थायी राहत मिल गई है।

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