जीतू पटवारी ने MP-MLA कोर्ट में किया सरेंडर, 25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा उम्मीदवार पर BJP से सांठगांठ के आरोप लगाने का मामला, गिरफ्तारी वारंट के बाद अदालत में हुए पेश
ग्वालियर। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट में सरेंडर किया। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े मामले में कोर्ट के सामने पेश हुए, जहां पीसीसी चीफ को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है।
क्या है पूरा मामला?
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) से सांठगांठ और लेनदेन के आरोप लगाए थे। 27 अप्रैल 2024 को भिंड में एक चुनावी सभा में पटवारी ने BSP उम्मीदवार देवाशीष जरारिया पर BJP के साथ साठगांठ का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद BSP ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाने में FIR दर्ज की गई।
गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी हुआ?
यह मामला ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट में चल रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई थी। अदालत की सख्ती के बाद जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे और सरेंडर किया।
कोर्ट ने क्या राहत दी?
कोर्ट ने राहत देते हुए जीतू पटवारी को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। अब इस केस की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
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