हत्या, लूट और दुष्कर्म मामलों में हिस्ट्रीशीटर छोटू भाण्डूलकर पर बड़ी कार्रवाई, 6 जिलों से किया गया जिला बदर

हिस्ट्रीशीटर छोटू भाण्डूलकर

छत्तीसगढ़ में पुलिस और प्रशासन ने एक आदतन अपराधी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसे छह जिलों से जिला बदर कर दिया है। रायपुर ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। आरोपी पर हत्या, लूट, दुष्कर्म और अपहरण जैसे कई गंभीर मामलों में संलिप्त होने के आरोप हैं।

कलेक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए आरोपी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर (39) को रायपुर समेत कुल छह जिलों की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया है। इन जिलों में रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार शामिल हैं।

7 दिनों में छोड़नी होगी सभी जिलों की सीमा

जारी आदेश के अनुसार आरोपी को सात दिनों के भीतर इन सभी जिलों की सीमाएं छोड़नी होंगी। यह प्रतिबंध आगामी छह महीनों तक, यानी 25 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रतिबंधित जिले में प्रवेश करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

49 आपराधिक मामलों में रहा है शामिल

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आशुतोष भाण्डूलकर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 49 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, अवैध वसूली, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ और आबकारी अधिनियम से जुड़े मामले शामिल हैं।

पुलिस की अनुशंसा पर हुई कार्रवाई

रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र की कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। कई मामलों में कार्रवाई के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं होने पर जिला बदर की अनुशंसा की गई थी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश के पालन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और यदि आरोपी प्रतिबंधित क्षेत्रों में पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम आदतन अपराधियों पर नकेल कसने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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