छत्तीसगढ़ में होली पर ड्राई डे घोषित, 4 मार्च को बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें

Raipur। होली पर्व को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। 4 मार्च 2026 को होली के अवसर पर पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। इस दिन देशी और विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें, बार तथा शराब से संबंधित अन्य प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे।

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। किसी भी दुकान के खुले पाए जाने या अवैध रूप से शराब बिक्री करने पर संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया है।

सरकार का कहना है कि होली के दौरान सामाजिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है, ताकि त्योहार सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में मनाया जा सके। प्रदेशवासियों से भी नियमों का पालन करते हुए जिम्मेदारी के साथ होली मनाने की अपील की गई है।

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