Donald Trump News: अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ को बताया अवैध, ट्रंप ने फैसले को बताया पक्षपातपूर्ण; सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं राष्ट्रपति

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वाशिंगटन। Donald Trump News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए एक संघीय अपील अदालत ने उनके प्रशासन द्वारा लगाए गए अधिकांश नए टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा वैश्विक स्तर पर लगाए गए ये शुल्क अमेरिकी संविधान और 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम का उल्लंघन करते हैं।

कोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति को स्टील और एल्युमीनियम जैसे सीमित और क्षेत्रीय आयात पर शुल्क लगाने का अधिकार है, लेकिन ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर टैरिफ लागू कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संघीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें टैरिफ को असंवैधानिक माना गया था।

ट्रंप का पलटवार: टैरिफ हटाना देश के लिए विनाशकारी

फैसले के बाद ट्रंप ने बयान जारी कर अदालत को पक्षपातपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि लगाए गए सभी टैरिफ अब भी लागू हैं और उन्हें हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर शुल्क हटाए गए तो यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा और देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। न्यायाधीशों का कहना है कि राष्ट्रपति को टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कांग्रेस की शक्ति के अंतर्गत आता है। ऐसे में ट्रंप के वैश्विक टैरिफ उनकी संवैधानिक शक्तियों का अतिक्रमण हैं।

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