CRPF जवान मुनीर अहमद बर्खास्त, पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात छिपाई

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने 41वीं बटालियन में तैनात कॉन्स्टेबल (CT/GD) मुनीर अहमद को सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। अहमद पर एक पाकिस्तानी नागरिक मेनल खान से वीडियो कॉल के जरिए गुपचुप शादी करने और उसकी भारत में वीजा समाप्त होने के बावजूद शरण देने जैसे गंभीर आरोप हैं। इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर उल्लंघन मानते हुए CRPF ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत यह कार्रवाई की।
गुप्त निकाह और छिपी जानकारी
सीआरपीएफ की जांच में यह खुलासा हुआ कि मुनीर अहमद ने 24 मई 2024 को वीडियो कॉल पर पाकिस्तान की मेनल खान से निकाह किया, लेकिन इसकी जानकारी विभाग से छुपाई। मेनल खान मार्च 2025 में शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई थीं, जिसकी वैधता 22 मार्च को समाप्त हो चुकी थी। अहमद ने न सिर्फ निकाह की सूचना छिपाई, बल्कि यह भी नहीं बताया कि उसकी पत्नी अवैध रूप से भारत में रह रही है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया
सीआरपीएफ के प्रवक्ता डीआईजी एम. दिनाकरन ने कहा,
“मुनीर के कार्य सेवा आचरण के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण पाए गए हैं।”
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में बल सख्त रुख अपनाता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीआरपीएफ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम आतंरिक जांच के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाया गया है।
डिपोर्टेशन से ऐन वक्त पर मिली राहत
मेनल खान को भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत 29 अप्रैल तक देश छोड़ना था, लेकिन वीजा विस्तार के लिए उन्होंने गृह मंत्रालय में आवेदन कर रखा था, जो अब तक लंबित है। जब उन्हें अटारी-वाघा बॉर्डर से डिपोर्ट किया जा रहा था, तभी उनके वकील अंकुर शर्मा ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर दिलवाया, जिससे पाकिस्तान वापसी की प्रक्रिया रोक दी गई।
पहलगाम हमले के बाद सतर्कता बढ़ी
गौरतलब है कि यह मामला 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सामने आया, जब भारत सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल भारत छोड़ने का निर्देश जारी किया था। इस संदर्भ में, सुरक्षा एजेंसियों ने पाक नागरिकों की जांच-पड़ताल तेज कर दी थी, उसी दौरान यह निकाह और वीजा उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया।