लूट और जबरन वसूली में फंसे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 नेता, मिली 7-7 साल की सजा

जांजगीर-चांपा। बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में 2021 में हुई संगठित लूटपाट और जबरन उगाही के मामले में अदालत ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े छह पदाधिकारियों व सदस्यों को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही इन पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह घटना 27 अगस्त 2021 की है, जब दोपहर के वक्त छह आरोपी एक कीटनाशक दवा दुकान में घुस आए और दुकानदार से गाली-गलौच, मारपीट करते हुए एक लाख रुपये जबरन वसूले। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), जांजगीर की अदालत में हुई, जिसमें IPC की धाराएं 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 और 397 के तहत दोष सिद्ध हुआ। विशेष रूप से IPC की धारा 397 के अंतर्गत सभी छह आरोपियों को 7 साल की सश्रम कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा आरोपी भोला कश्यप को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 साल के सश्रम कारावास और 200 रुपये के जुर्माने की अलग से सजा दी गई है।

दोषी ठहराए गए आरोपियों के नाम:

  • भूपेन्द्र कुमार रात्रे
  • लक्की उर्फ लोकेश कुमार वर्मा
  • तरुण साहू
  • कुणाल बघेल
  • भोला कश्यप
  • रामपल कश्यप

 

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