छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम बदला

रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न श्रेणी के सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा नामक एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 27 अगस्त 2008 एवं यथा संशोधित दिनांक 23-12-2011, दिनांक 24-12-2012 एवं 13 फरवरी, 2019 को जारी किया गया है।

राज्य शासन, एतद द्वारा, राज्य सेवा परीक्षा नियम के पाठ्यक्रम में निम्नानुसार और संशोधन किया है:

मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम :

में बदलाव करते हुए मुख्य परीक्षा के “प्रश्न पत्र 07, सामान्य अध्ययन-V” के भाग-1 “कल्याणकारी, विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून के सरल क्रमांक सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान में शब्द एवं कोष्ठक भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा (सीआरपीसी) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् ” भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023) के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा” पढ़ना व पढ़ाना होगा।

यह संशोधन कब से लागू होगा यह अभी भी संदेह जनक है, चूंकि इसी माह जून 2025 के अंतिम सप्ताह में वर्तमान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2024 की मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है।

इससे पूर्व भी 2018 प्रारंभिक परीक्षा उपरांत पाठ्यक्रम को पूर्णतः परिवर्तित किया जा चुका है तथा चुनावी घोषणा में CGPSC के पाठ्यक्रम को UPSC के तर्ज पर परिवर्तित और आयोजित किया जाएगा कहा जा रहा था। जिस पर अभी तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं है।

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