जरूरी खबर! छत्तीसगढ़ में मछली पकड़ने पर रोक! नियम तोड़ा तो होगी कड़ी सजा.. आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मछलियों की वंश वृद्धि और प्रजनन को संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को “बंद ऋतु (क्लोज सीजन)” घोषित किया है। इस दौरान जिले के तालाबों, नदियों, नालों, जलाशयों और अन्य जल स्त्रोतों में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट (मछली पकड़ना) पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय मत्स्य विभाग द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की जैव विविधता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3(5) के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक का कारावास, या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है। शासन की यह चेतावनी मछली पकड़ने वालों और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अहम है।

किन क्षेत्रों में नहीं लगेगा प्रतिबंध

यह नियम ऐसे छोटे तालाब या जल स्त्रोतों पर लागू नहीं होगा, जिनका किसी भी नदी या नाले से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, जलाशयों में संचालित किए जा रहे केज कल्चर (खंभों में मछली पालन) पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यानी इन विशेष स्थितियों में मत्स्य पालन की अनुमति रहेगी।

मछली आयात पर नहीं है रोक, लेकिन रखें दस्तावेज

राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों से मछली आयात कर विक्रय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, ऐसी मछलियों की ढुलाई और बिक्री करते समय पर्याप्त दस्तावेज और प्रमाण साथ रखना अनिवार्य होगा, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि मछलियां राज्य के बाहर से लाई गई हैं। इसके साथ ही, आयातित मछलियों पर उस संबंधित राज्य के मत्स्य पालन विभाग द्वारा तय किए गए नियमों का भी पालन सुनिश्चित करना होगा।

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