छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने वालों को शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया से राहत

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब और आवासहीन परिवारों के हित में एक अहम फैसला लिया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वंय मकान निर्माण (BLC घटक) करने वाले पात्र लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से छूट दी गई है। साथ ही, उनके लिए भवन विकास शुल्क, अनुज्ञा शुल्क और अन्य शुल्कों को भी पूरी तरह माफ कर दिया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश:

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को पत्र जारी कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत भवन अनुज्ञा प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना का मकसद है कि पात्र गरीब परिवार बिना किसी देरी और जटिलता के अपना घर बना सकें।

इन बिंदुओं पर दी गई राहत:

ऑनलाइन प्रक्रिया से छूट: पात्र लाभार्थियों को अब भवन निर्माण की अनुमति ऑनलाइन नहीं लेनी होगी। इसके बजाय स्थानीय वार्ड या मोहल्लों में शिविर लगाकर मैनुअल अनुमति जारी की जाएगी।

कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा: भवन अनुज्ञा के लिए किसी भी प्रकार का विकास शुल्क, अनुज्ञा शुल्क या अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सेटबैक और एमओएस में ढील: गरीब हितग्राहियों के लिए सेटबैक (MOS) के नियमों में भी शिथिलीकरण दिया गया है, जिससे निर्माण में बाधा न हो।

भवन अनुमति के लिए कर बकाया की शर्तों में छूट: भवन अनुज्ञा आवेदन करते समय यदि लाभार्थी पर कोई कर बकाया है तो उसकी वसूली की कार्रवाई बाद में की जाएगी, लेकिन निर्माण अनुमति देने में बाधा नहीं होगी।

निर्माण की ये शर्तें होंगी लागू:

मकान ऐसी जगह बनना चाहिए जहां भविष्य में हटाने या विस्थापन की आवश्यकता न हो।

निर्माण से नगर के प्रमुख मार्ग, बायपास, जल निकासी, जल स्रोत या सार्वजनिक उपयोग की जमीन प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तावित भवन की ऊंचाई विकास नियमों की धारा 62 के अनुसार होगी, जो सामने की सड़क की चौड़ाई का अधिकतम 1.5 गुना हो सकती है।

हाईटेंशन लाइन (HT/LT लाइन) से भवन की न्यूनतम दूरी तय नियमों के अनुसार होनी चाहिए।

खुली सीढ़ी, पार्किंग और घुमावदार सीढ़ी ऐसी जगह बनाई जाए जहां सार्वजनिक संरचनाओं को कोई बाधा न पहुंचे।

यदि शौचालय पहले से किसी योजना के तहत बना है, तो उसे तोड़े बिना भवन डिजाइन में शामिल किया जाए।

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