CG Lok Adalat: छत्तीसगढ़ में लगेगी लोक अदालत, आधे दाम में निपटाएं ट्रैफिक चालान, जानिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

CG Lok Adalat: ट्रैफिक चालान से परेशान वाहन चालकों के लिए राहत की खबर, लोक अदालत में कम जुर्माने के साथ पुराने चालानों का होगा निपटारा।
CG Lok Adalat: क्या आपके ऊपर भी ट्रैफिक चालान बकाया है? अब पूरा जुर्माना भरने की जरूरत नहीं! लोक अदालत में मिल रहा है आधे दाम में चालान खत्म करने का मौका… लेकिन इसके लिए करना होगा ये जरूरी काम। जानिए पूरी जानकारी।
छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक चालान से परेशान वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जल्द ही आयोजित होने वाली लोक अदालत में लोग अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा कम जुर्माने में कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि कई मामलों में चालान राशि आधी तक कम हो सकती है।
चालान निपटाने का सुनहरा मौका
CG Lok Adalat के जरिए ऐसे वाहन चालक, जिनके ऊपर पुराने ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे कम राशि देकर मामले का निपटारा कर सकेंगे। इससे लोगों को कोर्ट-कचहरी के लंबे झंझट से भी राहत मिलेगी।
इस दिन लगेगी CG Lok Adalat
जानकारी के अनुसार, लोक अदालत का आयोजन निर्धारित तारीख पर किया जाएगा, जहां ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा।

CG Lok Adalat: यहां करवाना होगा रजिस्ट्रेशन
वाहन चालकों को अपने लंबित चालान के निपटारे के लिए निर्धारित ट्रैफिक कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही लोक अदालत में सुनवाई का लाभ मिल सकेगा।
लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
CG Lok Adalat के माध्यम से न सिर्फ लोगों का समय बचेगा, बल्कि कम जुर्माने में मामलों का समाधान होने से आर्थिक राहत भी मिलेगी। प्रशासन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना है।
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