Asaram Bapu Bail granted: यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम बापू को राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

Asaram Bapu Bail granted

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Asaram Bapu Bail granted: यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें छह महीने की जमानती राहत देते हुए इलाज के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दी है। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनाया।

अदालत ने स्वास्थ्य कारणों पर दी राहत

सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आसाराम की उम्रदराज स्थिति और खराब सेहत को देखते हुए चिकित्सा उपचार के लिए अस्थायी जमानत जरूरी है।

बिना कस्टडी के मिलेगी जमानत

करीब 12 वर्षों से जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को अदालत ने बिना कस्टडी के छह महीने की जमानत दी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत केवल इलाज की अवधि तक सीमित रहेगी।

आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं आसाराम

गौरतलब है कि आसाराम को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब अदालत के आदेश के अनुसार वे उपचार के लिए जेल से बाहर रह सकेंगे, लेकिन तय अवधि पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।

 

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