दुर्ग में अवैध अफीम की खेती मामला, कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

Durg। दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में लापरवाही सामने आने के बाद कलेक्टर Abhijeet Singh ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी Ekta Sahu को निलंबित कर दिया है।

 

इससे पहले कलेक्टर ने तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इनमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू, फसल सर्वेयर Shashikant Sahu और समोदा गांव की पटवारी Anita Sahu शामिल हैं। जांच में पाया गया कि जिस खेत में अफीम की खेती पकड़ी गई, उसे कृषि विभाग के रिकॉर्ड में मक्का फसल का प्लॉट बताया गया था।

 

यह प्लॉट भाजपा नेता Vinayak Tamrakar के भाई Vimal Tamrakar के खेत के रूप में दर्ज किया गया था। दस्तावेजों की जांच में यह भी सामने आया कि जिस स्थान को मक्का फसल का प्रदर्शन प्लॉट बताया गया था, वहां वास्तव में धान की खेती हो रही थी।

 

कलेक्टर के अनुसार शासन को गलत जानकारी देकर फसल प्रदर्शन योजना का लाभ लिया गया। नियमों के अनुसार प्रदर्शन प्लॉट में उसी किसान की फोटो और वास्तविक फसल की तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य होता है, लेकिन रिपोर्ट में किसी अन्य किसान की फोटो अपलोड कर दी गई थी। जिस क्षेत्र की फोटो रिपोर्ट में लगाई गई थी, उसके पीछे अफीम की खेती भी की जा रही थी।

 

जांच में यह भी सामने आया कि फसल सर्वेयर शशिकांत साहू ने सितंबर 2025 में डिजिटल सर्वे के दौरान खसरा नंबर 309 को पड़ती भूमि और खसरा नंबर 310 को धान की फसल बताया था, जबकि दोनों स्थानों पर अफीम की खेती की जा रही थी। सर्वे रिपोर्ट का सत्यापन पटवारी अनिता साहू को करना था, लेकिन बिना मौके पर जांच किए ही रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई।

 

प्रशासन को इस मामले में अधिकारियों और संबंधित लोगों के बीच सांठगांठ की आशंका है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई की जा सकती है।

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