गणेशोत्सव को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन जारी, बिना अनुमति नहीं लगेगा पंडाल, CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य, रात 10 बजे के बाद DJ बैन
गणेशोत्सव
रायपुर: शहर में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए प्रशासन ने गणेश उत्सव से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रशासन ने साफ किया है कि सड़क पर पंडाल लगाने के लिए समितियों को पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के पंडाल लगाने पर कार्यवाही की जाएगी।
रात 10 बजे के बाद DJ या लाउडस्पीकर बैन
गाइडलाइन के अनुसार, रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र (DJ, लाउडस्पीकर) के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।
झांकी का रूट तय
प्रशासन ने झांकियों के लिए रूट तय कर दिया है। झांकियां केवल निम्न मार्गों से होकर गुजरेंगी: शारदा चौक – जयस्तंभ – मालवीय रोड – कोतवाली चौक – सदरबाजार – सत्तीबाजार – कंकालीपारा – पुरानी बस्ती थाना – लीलीचौक – लाखेनगर – रायपुरा – महादेवघाट। वहीं शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकियों की अनुमति नहीं होगी, यानी इस मार्ग पर झांकियां प्रतिबंधित रहेंगी।
विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में
गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में ही किया जा सकेगा। प्रशासन ने समितियों से कहा है कि झांकियों की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर रखी जाए, और जनरेटर व वायरिंग की व्यवस्था सुरक्षित होनी चाहिए।
सुरक्षा के लिहाज से समितियों को अपने स्वयंसेवकों और सदस्यों की सूची थाना प्रभारी को देनी होगी। विसर्जन के समय छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ लाने से परहेज करने की सलाह दी गई है।
एनजीटी के निर्देशों का पालन अनिवार्य
प्रशासन की बैठक में सभी समितियों को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहे।
