नियमों को ताक पर रखकर फर्जी निजी क्लिनिक चला रहे कार्डियोलॉजिस्ट पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, लगाया जुर्माना

रायपुर। शहर में नियमों को ताक पर रखकर फर्जी तरीके से निजी क्लिनिक चला रहे एक तथाकथित कार्डियोलॉजिस्ट पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। रायपुर कलेक्टर ने उक्त डॉक्टर पर ₹20,000 का जुर्माना ठोका है। यह डॉक्टर बिना किसी वैध पंजीयन के न केवल निजी क्लिनिक चला रहा था, बल्कि खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर मरीजों को भ्रमित कर रहा था, जिससे उनकी जान जोखिम में डाली जा रही थी।
प्रशासन की जांच में सामने आया कि डॉक्टर द्वारा न तो क्लिनिक का पंजीयन “नर्सिंग होम एक्ट” के तहत करवाया गया था, और न ही छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में उसकी डिग्री पंजीकृत है। यह पूरी गतिविधि छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 का स्पष्ट उल्लंघन है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरोपी डॉक्टर द्वारा टाटीबंध स्थित लक्ष्मी मेडिकल हॉल के पास, एम्स परिसर के नजदीक दूसरे माले पर बिना किसी कानूनी अनुमति के क्लिनिक संचालित किया जा रहा था। आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 2, कंडिका 3 और 4 के तहत बिना लाइसेंस क्लिनिक चलाने पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रशासन ने डॉक्टर को तत्काल क्लिनिक संचालन बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही जुर्माने की राशि Supervisory Authority Raipur के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा गया है।