आम आदमी को राहत! मोदी सरकार ने घटाए GST स्लैब, अब टैक्स देना होगा आसान
नई दिल्ली। जीएसटी दरों को सरल बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) ने केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत अब 12% और 28% के जीएसटी स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बाद केवल दो स्लैब—5% और 18% ही रहेंगे। वहीं तंबाकू, पान मसाला और लग्जरी कार जैसी वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लागू करने की तैयारी है।
क्या होंगे नए GST स्लैब?
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई छह सदस्यीय मंत्रिसमूह की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। तय हुआ कि—
- आवश्यक और सामान्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा।
- अधिकांश मानक वस्तुओं और सेवाओं पर 18% जीएसटी लागू होगा।
- लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% की दर से टैक्स वसूला जाएगा।
इस फैसले से अब लगभग 99% वस्तुएं जो पहले 12% के स्लैब में थीं, वे 5% वाले स्लैब में आ जाएंगी। वहीं, 28% वाले स्लैब में आने वाली लगभग 90% वस्तुओं को 18% के स्लैब में डाल दिया जाएगा।
राज्यों का मिला समर्थन
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के वित्त मंत्रियों ने भी केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उनका कहना है कि यह कदम टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाएगा। साथ ही, करदाताओं की संख्या बढ़ेगी और चोरी पर अंकुश लगेगा।
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को राहत मिलेगी। उन्होंने जोर दिया कि नई व्यवस्था से कर प्रणाली आसान होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
वर्तमान GST प्रणाली
फिलहाल देश में 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरों पर जीएसटी लगाया जाता है।
- खाद्य और आवश्यक वस्तुओं पर 0% या 5% टैक्स है।
- अधिकांश वस्तुओं पर 12% और 18% की दरें लागू हैं।
- विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 28% टैक्स और अतिरिक्त उपकर लगाया जाता है।
