New Income Tax Bill 2025: 11 अगस्त को संसद में पेश होगा नया बिल, टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं

केंद्र सरकार सोमवार, 11 अगस्त 2025 को संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने जा रही है। यह बिल 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इससे पहले फरवरी में इसे लोकसभा में पेश कर सेलेक्ट कमिटी को भेजा गया था। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली कमिटी ने 4,584 पेज की रिपोर्ट में कुल 566 सुझाव दिए, जिनमें से कई को बिल में शामिल किया गया है।
सरकार ने साफ किया है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। नए बिल का मकसद भाषा को सरल बनाना, अनावश्यक प्रावधानों को हटाना और मौजूदा टैक्स सिस्टम के साथ बेहतर तालमेल बैठाना है।
सेलेक्ट कमिटी के 10 बड़े सुझाव
- डेफिनेशन्स को स्पष्ट और कन्फ्यूजन-फ्री बनाया जाए।
- लेट ITR फाइल करने पर रिफंड रोकने वाला प्रावधान हटाया जाए।
- धारा 80M (क्लॉज 148) में बदलाव, इंटर-कॉर्पोरेट डिविडेंड पर डिडक्शन से जुड़े नियम अपडेट हों।
- टैक्सपेयर्स को जीरो TDS सर्टिफिकेट लेने की अनुमति।
- MSME की परिभाषा को MSME एक्ट के अनुरूप करना।
- अडवांस रूलिंग फीस को लेकर स्पष्टता।
- प्रोविडेंट फंड पर TDS से जुड़े नियमों में सुधार।
- लोअर टैक्स सर्टिफिकेट पर स्पष्ट दिशा-निर्देश।
- पेनल्टी पावर्स पर क्लैरिटी।
- 285 रेकमेंडेशन्स से टैक्स सिस्टम को आसान और समझने लायक बनाना।
पृष्ठभूमि: फरवरी में बिल पेश होने के बाद इसे सेलेक्ट कमिटी को भेजा गया था। अब समिति की अधिकतर सिफारिशें स्वीकार करते हुए सरकार नया ड्राफ्ट ला रही है।