रेलवे में भर्ती के नियमों में बदलाव : अब रेलवे में बहाल होंगे रिटायर्ड कर्मचारी, खुलेंगे रोजगार के दरवाजे

नई दिल्ली: रेलवे बोर्ड ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब वेतन स्तर एक से नौ तक के रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित विभाग के रिटायर कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त किया जा सकेगा। इससे रेलवे में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को गति मिलेगी और अनुभवी कर्मचारियों को फिर से सेवा देने का मौका मिलेगा।
पात्रता और प्राथमिकता का निर्धारण:
रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सबसे पहले उन्हीं रिटायर्ड कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो उसी स्तर के पद से रिटायर हुए हैं, जिस स्तर का पद खाली है। यदि ऐसे कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उच्च स्तर से रिटायर कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकेगा।
अधिकारों में बदलाव:
अब मंडल स्तर पर रिक्त पदों के लिए दोबारा नियुक्ति का अधिकार मंडल रेलवे प्रबंधक (DRM) को दिया गया है। जबकि जो पद मुख्यालय स्तर पर खाली हैं, उनकी नियुक्ति का अधिकार पूर्ववत महाप्रबंधक (GM) के पास ही रहेगा। इसके अलावा, पुनर्नियुक्त कर्मचारियों की संख्या का अंतिम निर्णय भी महाप्रबंधक ही करेंगे।
सोच-समझकर और आवश्यकता अनुसार नियुक्ति:
रेलवे बोर्ड और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि पुनर्नियुक्ति केवल वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की जाए और सोच-समझकर निर्णय लिया जाए। इसका उद्देश्य रेलवे विभाग को बेहतर सेवा देने में सक्षम और अनुभवी रिटायर कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लाना है।
रिटायर्ड कर्मियों में जगी उम्मीद:
इस नई पहल से रिटायर्ड कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कई ऐसे कर्मचारी जो अभी भी काम करने में सक्षम हैं, अब रेलवे में फिर से योगदान देने की उम्मीद कर रहे हैं।
भर्ती की तैयारियां शुरू:
मंडल रेलवे प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि रेलवे बोर्ड से पत्र प्राप्त हो चुका है और उसी के अनुसार विभागीय स्तर पर पैनल तैयार किया जा रहा है ताकि पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।