CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को SEM कोर्ट से मिली जमानत, पुलिस की मांग खारिज

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश के मामले में हिरासत में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ी कानूनी राहत मिली है। बुधवार को मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को नियमित जमानत प्रदान कर दी।

दिल्ली पुलिस ने मांगी थी 3 दिन की रिमांड, कोर्ट ने किया इनकार

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को तीन अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ाने की जोरदार मांग की थी। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि कानून-व्यवस्था और जांच के मद्देनजर दोनों का हिरासत में रहना आवश्यक है। हालांकि, अदालत ने पुलिस की इस मांग को खारिज करते हुए दोनों कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जमानत आदेश पारित होने के बाद औपचारिक प्रक्रिया के तहत दोनों को तिहाड़ जेल ले जाया गया है, जहां से कागजी औपचारिकताएं पूरी न हो पाने के कारण आज उनकी रिहाई की संभावना कम बताई जा रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली थी याचिका

इससे पूर्व, SEM कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के आदेश के खिलाफ दोनों नेताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आने के बजाय कानून में उपलब्ध रिवीजन पिटीशन और वैधानिक अपीलीय विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस लेकर निचली अदालत में ही जमानत के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया था, जहां बुधवार को उन्हें सफलता मिली।

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