1 अक्टूबर से संभल जाएं! LPG eKYC, PUCC, FD और TDS को लेकर बदले नियम
नई दिल्ली। सितंबर खत्म होने के साथ ही 1 अक्टूबर 2026 से कई अहम नियम और प्रक्रियाएं बदलने जा रही हैं। इनका असर रसोई गैस सब्सिडी, दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, बैंक की बल्क FD, वाहन चालकों और NRI से संपत्ति खरीदने वालों पर पड़ेगा। इसके अलावा जन्म और मृत्यु के देरी से होने वाले पंजीकरण की प्रक्रिया भी पहले से अधिक सख्त होने जा रही है। ऐसे में नए महीने की शुरुआत से पहले इन बदलावों को जानना जरूरी है।
LPG सब्सिडी के लिए Aadhaar Biometric Authentication जरूरी
1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) जरूरी होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी वाले मूल्य पर रिफिल लेने में परेशानी हो सकती है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया वास्तविक लाभार्थियों को LPG से वंचित करने के लिए नहीं है। eKYC या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिलीवरी के समय, गैस वितरक के शोरूम या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए पूरा किया जा सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 27.43 करोड़ उपभोक्ता पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।
दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के लिए Pink Smart Card
दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त DTC और क्लस्टर बस यात्रा से जुड़ा बड़ा बदलाव भी 1 अक्टूबर से लागू होगा। 30 सितंबर के बाद पुराने कागजी पिंक टिकट की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और मुफ्त यात्रा के लिए Saheli Pink Smart Card जरूरी होगा। कार्ड के जरिए बस में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सिस्टम पर यात्रा दर्ज की जाएगी। पात्र यात्री ऑनलाइन या निर्धारित केंद्रों के माध्यम से कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वैध PUCC नहीं तो NCR में नहीं मिलेगा Fuel
वाहन चालकों के लिए भी 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव लागू होगा। CAQM के निर्देश के अनुसार Delhi-NCR में वैध Pollution Under Control Certificate (PUCC) नहीं होने पर पेट्रोल, डीजल या अन्य ईंधन देने पर रोक होगी। वाहनों की पहचान के लिए ANPR और अन्य तकनीक आधारित व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि वाहन मालिकों को समय रहते अपने PUCC की वैधता जांच लेनी होगी। हालांकि, चिकित्सा आपात स्थिति, कानून-व्यवस्था और आपदा राहत जैसी कुछ परिस्थितियों में अपवाद का प्रावधान रखा गया है।
Bank Bulk FD के नियमों में बदलाव
RBI के नए नियमों के तहत 1 अक्टूबर से Bulk Deposit की ब्याज दरों और उनके खुलासे को लेकर व्यवस्था बदलेगी। बैंक को एक ही दिन समान राशि और समान अवधि वाले बल्क डिपॉजिट पर समान ब्याज दर रखने की व्यवस्था लागू होगी। बल्क डिपॉजिट की सीमा 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एकल जमा के रूप में निर्धारित है। बैंकों को बल्क डिपॉजिट की दरों को रोजाना अपडेट करने की व्यवस्था भी लागू करनी होगी। इस बदलाव का असर मुख्य रूप से बड़ी रकम FD के रूप में रखने वाले संस्थानों, कंपनियों और अन्य बड़े जमाकर्ताओं पर पड़ेगा।
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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सख्त होगी Delayed Registration प्रक्रिया
जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले पंजीकरण को लेकर भी 1 अक्टूबर से नए प्रावधान लागू होंगे। नए कानून का उद्देश्य घटनाओं के समय पर पंजीकरण को बढ़ावा देना है। नई व्यवस्था में एक साल से अधिक समय बाद और दो साल के भीतर किए जाने वाले पंजीकरण के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होगी। वहीं दो साल से अधिक देरी वाले मामलों में Judicial Magistrate First Class के आदेश की आवश्यकता होगी।
NRI से Property खरीदने पर TDS प्रक्रिया आसान
NRI से जमीन या मकान जैसी अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी भारतीयों के लिए TDS प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर 2026 से ऐसे मामलों में खरीदारों को अलग से TAN लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय PAN आधारित प्रक्रिया के जरिए TDS दाखिल किया जा सकेगा। Income Tax Department के अनुसार Form 141 के जरिए PAN आधारित TDS विवरण दाखिल किया जा सकता है। इस फॉर्म में अचल संपत्ति के ट्रांसफर से जुड़े TDS के लिए अलग Schedule B दिया गया है।
LPG की कीमतों पर भी होगी नजर
हर महीने की तरह तेल विपणन कंपनियां 1 अक्टूबर को LPG की कीमतों की समीक्षा करेंगी। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की नई कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार और अन्य लागत कारकों के आधार पर जारी की जा सकती हैं। इसलिए अक्टूबर की शुरुआत में LPG उपभोक्ताओं की नजर नई दरों पर भी रहेगी।
