ED Director Rahul Navin Extension: राहुल नवीन का कार्यकाल एक साल बढ़ा, 13 अगस्त 2027 तक संभालेंगे ED की कमान

राहुल नवीन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक राहुल नवीन के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उनका नया कार्यकाल 13 अगस्त 2026 से 13 अगस्त 2027 तक रहेगा। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि यह अवधि अगले आदेश तक लागू रह सकती है।

राहुल नवीन के कार्यकाल का विस्तार ऐसे समय में हुआ है, जब प्रवर्तन निदेशालय देश के कई बड़े वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच कर रहा है।

1993 बैच के IRS अधिकारी हैं राहुल नवीन

59 वर्षीय राहुल नवीन 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं। वह आयकर विभाग के कैडर से आते हैं। उन्होंने IIT कानपुर से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की Swinburne University of Technology से MBA किया है। राहुल नवीन को अंतरराष्ट्रीय कराधान, प्रत्यक्ष कर और ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे जटिल वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है।

2023 में बने थे ED के कार्यवाहक निदेशक

राहुल नवीन को सितंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया था। इसके बाद 14 अगस्त 2024 को उन्हें एजेंसी का पूर्णकालिक निदेशक बनाया गया। अब केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को एक और साल बढ़ाने का फैसला किया है।

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कई बड़े वित्तीय मामलों की जांच में ED सक्रिय

राहुल नवीन के नेतृत्व में प्रवर्तन निदेशालय ने कई हाई-प्रोफाइल वित्तीय मामलों में कार्रवाई आगे बढ़ाई है। इनमें राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC, अनिल अंबानी समूह से जुड़े मामले और ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियों से संबंधित जांच शामिल हैं।

ED ने रियल एस्टेट क्षेत्र में घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामलों में भी कार्रवाई की है। PMLA के तहत संपत्तियों की जब्ती और संबंधित मामलों में पीड़ितों को संपत्ति वापस दिलाने की प्रक्रिया पर भी एजेंसी ने काम किया है।

पुराने मामलों के निपटारे पर भी फोकस

राहुल नवीन के कार्यकाल में लंबे समय से लंबित मामलों को कम करने पर भी जोर दिया गया है। इनमें पुराने FERA मामलों का निपटारा और FEMA के तहत कंपाउंडिंग से जुड़े मामलों की प्रक्रिया शामिल है।

इस पहल का उद्देश्य एजेंसी के सामने वर्षों से लंबित मामलों के बोझ को कम करना और वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

तीन साल तक मिल सकता है सेवा विस्तार

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ED निदेशक की नियुक्ति शुरुआती तौर पर दो वर्ष के लिए होती है। इसके बाद केंद्र सरकार एक-एक वर्ष के अधिकतम तीन विस्तार दे सकती है।

राहुल नवीन का नया कार्यकाल 13 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा और 13 अगस्त 2027 तक चलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद वह आगे भी ED की कई महत्वपूर्ण और लंबित जांचों की निगरानी करते रहेंगे।

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