MP सरकार का अतिथि शिक्षकों को बड़ा तोहफा, 90% उपस्थिति की अनिवार्यता हटी, री-जॉइनिंग में मिली राहत

MP guest teachers attendance relief 2026

शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दी जानकारी, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिथिल किया गया नियम

 

 

 

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अतिथि शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की री-जॉइनिंग में 90 प्रतिशत उपस्थिति (अटेंडेंस) की अनिवार्यता को शिथिल करने का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा की।

 

क्या है निर्णय?

मंत्री ने बताया कि सरकार ने अतिथि शिक्षकों की मांगों और व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह राहत प्रदान की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की री-जॉइनिंग में 90 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है।

 

अब क्या होगा?

सरकार के इस फैसले से हजारों अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अब 2026-27 सत्र में री-जॉइनिंग के दौरान 90 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्य शर्त के कारण होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

 

 

MP guest teachers attendance relief 2026

 

 

 

 

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