नाइटलाइफ पर पुलिस की सख्ती, नाबालिगों की एंट्री बैन; नियम तोड़े तो FIR

Raipur pub bar strict rules police

एसीपी सिविल लाइन ने संचालकों के साथ बैठक कर दी सख्त हिदायतें, शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंगबाजी पर होगी कड़ी कार्रवाई

 

 

रायपुर। शहर में रात के समय होटल, बार, क्लब और ढाबों से निकलने वालों की बढ़ती हुड़दंगबाजी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की शिकायतों को देखते हुए पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। एसीपी सिविल लाइन और टीआई तेलीबांधा ने रविवार को पब, बार, होटल और ढाबा संचालकों की बैठक लेकर साफ हिदायतें दीं ।

 

क्या हैं नए नियम?

समय पर बंद करें प्रतिष्ठान – पुलिस ने सभी संचालकों को निर्धारित समय-सीमा (रात 11 बजे) के भीतर प्रतिष्ठान बंद करने के निर्देश दिए। समय के बाद प्रतिष्ठान खुला पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई ।

 

नाबालिगों पर पूरी तरह रोक – किसी भी क्लब, पब या बार में 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को प्रवेश न देने के सख्त निर्देश दिए गए। नियम तोड़ने पर संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी।

 

पार्किंग और यातायात व्यवस्था – प्रतिष्ठान के सामने सड़क पर गाड़ियां खड़ी न करने को कहा गया। सभी ग्राहकों के वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही रखने के निर्देश दिए गए ।

 

नशे पर जीरो टॉलरेंस – पुलिस ने कहा कि प्रतिष्ठान के सामने या वाहन में बैठकर कोई भी व्यक्ति नशा करते पाया गया तो सीधे FIR और वाहन जब्ती की कार्रवाई होगी। संचालकों को भी अपने यहां नशा न करने देने की जिम्मेदारी दी गई ।

 

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पुलिस की अपील

एसीपी सिविल लाइन ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और युवाओं को नशे से दूर रखना प्राथमिकता है। त्योहारी सीजन और वीकेंड पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई थी । नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब रोजाना चेकिंग और चालानी कार्रवाई होगी।

 

बैठक में सभी संचालकों को होटल, बार, पब लाइसेंस से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया। यातायात नियमों का उल्लंघन और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर संयुक्त कार्रवाई की बात कही गई ।

 

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