SC-ST एक्ट केस में भाजपा विधायक के बेटे की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने फरार घोषित किया

BJP MLA son declared absconder

ग्वालियर की SC-ST कोर्ट ने दिनेश लोधी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया, केस रिकॉर्ड पर ‘अभियुक्त फरार है’ अंकित होगा

 

 

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर की एससी-एसटी विशेष अदालत ने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित कर दिया है। अदालत ने उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट (Permanent Arrest Warrant) जारी करते हुए केस रिकॉर्ड पर लाल स्याही से ‘अभियुक्त फरार है’ दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

 

2023 से चल रहा था गिरफ्तारी वारंट

दिनेश लोधी के खिलाफ पहली बार 28 दिसंबर 2023 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन तब से वह लगातार अदालती कार्यवाही से अनुपस्थित रहा। पुलिस द्वारा कई प्रयासों के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसके बाद अदालत ने यह सख्त कदम उठाया है।

 

क्या है मामला?

यह पूरा मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आरोपी दिनेश लोधी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC-ST Act) के तहत गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है।

 

 

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पिछोर कांड से पहले भी विवादों में रहे दिनेश

गौरतलब है कि दिनेश लोधी इससे पहले शिवपुरी जिले के पिछोर में अपनी थार गाड़ी से पांच लोगों को कुचलने के प्रयास के मामले में भी सुर्खियों में आए थे। उस घटना के बाद भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने पुलिस अधिकारियों को चुनौती देते हुए विवाद खड़ा कर दिया था।

 

कोर्ट का कड़ा आदेश

विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार शर्मा ने आदेश दिया कि केस डायरी के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से ‘अभियुक्त फरार है’ दर्ज किया जाए और फाइल सुरक्षित रखी जाए। अब पुलिस के लिए आरोपी को किसी भी हाल में गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करना अनिवार्य हो गया।

 

 

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