छत्तीसगढ़ में Fertilizer Distribution हुआ डिजिटल, जानिए किसानों को क्या करना होगा
ऑनलाइन Fertilizer Distribution प्रणाली लागू, किसानों को रासायनिक खाद खरीदने के लिए बनवानी होगी Farmer ID, POS मशीन से होगी बिक्री
CG Fertilizer Distribution: अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और खरीफ सीजन के लिए खाद खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बिना Farmer ID के खाद नहीं मिलेगी। सरकार ने नया ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया है, जिसका सीधा असर हजारों किसानों पर पड़ेगा। जानिए क्या है नया नियम और कैसे मिलेगा खाद का लाभ।
CG Fertilizer Distribution Online: अब Farmer ID के जरिए मिलेगी खाद, किसानों के लिए सरकार का नया नियम
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के बस्तर जिले में रासायनिक Fertilizer Distribution व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और बिचौलियों पर रोक लगाने के लिए नया ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है। अब किसानों को खाद खरीदने के लिए Farmer ID बनवाना अनिवार्य होगा।
कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के संयुक्त प्रयास से यह व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत लैंप्स (LAMPS) और निजी दुकानों से रासायनिक खाद की बिक्री ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।
Farmer ID के बिना नहीं मिलेगी खाद
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, किसानों की खेती योग्य जमीन और रकबा के आधार पर Farmer ID तैयार की जाएगी। इसी आईडी के जरिए किसानों को खाद खरीदने की अनुमति मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत किसान अपनी निर्धारित कृषि भूमि के अनुसार POS (Point of Sale) मशीन के माध्यम से खाद खरीद सकेंगे। इससे खाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक किसानों तक खाद पहुंचाने में मदद मिलेगी।

86 हजार से अधिक किसानों ने बनवाई Farmer ID
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, बस्तर जिले में अब तक 86 हजार से अधिक किसान Farmer ID बनवा चुके हैं। प्रशासन ने जिले के सभी किसानों से जल्द से जल्द Farmer ID बनवाने की अपील की है ताकि खरीफ सीजन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
186 दुकानों में POS मशीन अनिवार्य
कृषि विभाग ने जिले की 61 लैंप्स समितियों और 125 निजी खाद दुकानों में POS मशीन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। अब खाद की बिक्री डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर होगी, जिससे कालाबाजारी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
अनियमितता करने वालों पर सख्ती
विभाग ने साफ कर दिया है कि खाद-बीज की बिक्री में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, इस वर्ष अब तक 24 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि 21 दुकानों पर विक्रय प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से निगरानी बढ़ाई गई है और नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
किसानों को क्या करना होगा?
किसानों को जल्द से जल्द अपनी Farmer ID बनवानी होगी। इसके लिए कृषि विभाग और संबंधित केंद्रों पर आवश्यक दस्तावेज जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है। Farmer ID बनने के बाद ही किसान ऑनलाइन सिस्टम के तहत खाद खरीद सकेंगे।
नई व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि खाद वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और किसानों को समय पर उचित मात्रा में खाद उपलब्ध हो सकेगी।
