गौरेला में 8 पंचायत सचिव निलंबित, 1.19 करोड़ के अनियमित भुगतान का मामला
गौरेला। गौरेला में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। इन पर 15वें वित्त आयोग मद से कुल 1 करोड़ 19 लाख 56 हजार रुपये का अनियमित भुगतान करने का आरोप है।
जारी आदेश के अनुसार, संबंधित पंचायत सचिवों द्वारा नियमों के विरुद्ध जाकर वेन्डरों को भुगतान किया गया, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के खिलाफ पाया गया। इस आधार पर पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है।
निलंबित किए गए सचिवों में तेन्दुमुढ़ा के उमा शंकर उपाध्याय, नेवरी नवापारा के भैयालाल करसायल, ठाड़पथरा के नान्हूदास बघेल, आमाडोब के ओंकार भानू, पूटा के रतन सिंह, आमगांव के राधेश्याम मरावी, साल्हेघोरी के राजकुमार शर्मा और हर्राटोला के त्रिलोक सिंह शामिल हैं।
निलंबन अवधि के दौरान सभी का मुख्यालय जनपद पंचायत गौरेला निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
आदेश में बताया गया है कि अलग-अलग पंचायतों में लाखों रुपये के अनियमित भुगतान किए गए। इसमें तेन्दुमुढ़ा में करीब 29.98 लाख, नेवरी नवापारा में 26.13 लाख, ठाड़पथरा में 23.26 लाख, आमाडोब में 10.91 लाख, पूटा में 10.72 लाख, आमगांव में 6.40 लाख, साल्हेघोरी में 6.69 लाख और हर्राटोला में 5.47 लाख रुपये के भुगतान शामिल हैं।
