Chhattisgarh Cabinet Meeting में धर्मांतरण विधेयक से लेकर कर्मचारी चयन मंडल गठन तक लिए गए कई अहम निर्णय

CG Cabinet Meeting

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Chhattisgarh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में 10 मार्च को विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में प्रशासनिक, कानूनी और विकास से जुड़े कुल कई अहम निर्णय लिए गए।

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी

बैठक में Chhattisgarh Freedom of Religion Bill 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण तरीके, अनुचित प्रभाव या झूठे प्रस्तुतिकरण के जरिए होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 मामलों को वापस लेने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को अदालत से वापस लेने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि ये मामले विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े थे, इसलिए इन्हें वापस लेने की मंजूरी दी गई।

अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं को मिलेगा अनुदान

कैबिनेट बैठक में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की दरों को मंजूरी दी गई। राज्य की एजेंसी Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1.5 लाख रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा।

वहीं वर्ष 2026-27 और इसके बाद के वर्षों में निविदा दर का 30 प्रतिशत या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक अनुदान देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा घरेलू बायोगैस संयंत्र (2 से 6 घन मीटर) के लिए प्रति संयंत्र 9 हजार रुपये की सहायता देने का भी निर्णय लिया गया है।

उपकर संशोधन विधेयक को भी मंजूरी

कैबिनेट ने Chhattisgarh Upkar Amendment Bill 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इसके तहत संपत्ति पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा।

यह उपकर वर्ष 2023 में Rajiv Gandhi Mitan Club Scheme के वित्तपोषण के लिए लगाया गया था। चूंकि यह योजना अब संचालित नहीं हो रही है, इसलिए अतिरिक्त उपकर समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

कर्मचारी चयन मंडल गठन को मंजूरी

कैबिनेट ने Chhattisgarh Employee Selection Board के गठन को भी मंजूरी दी है। यह मंडल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में तकनीकी और गैर-तकनीकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा और उम्मीदवारों का चयन करेगा।

भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून

मंत्रिपरिषद ने Chhattisgarh Public Recruitment and Professional Examination Malpractice Prevention Bill 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इस कानून का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों को रोकना तथा परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।

राजस्व संहिता संशोधन और क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन

कैबिनेट ने Chhattisgarh Land Revenue Code Amendment Bill 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही Rajnandgaon District Cricket Association को राजनांदगांव में 5 एकड़ राजकीय भूमि आवंटित करने का फैसला लिया गया है, जहां आधुनिक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

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