AI समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट केस में उदय भानु चिब को जमानत
AI समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। साथ ही दो अन्य आरोपियों की रिमांड बढ़ाने के लिए भी अलग-अलग आवेदन दिए गए थे। बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दायर किए जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चिब को जमानत दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने की पर्याप्त वजह नहीं बता सकी।
कोर्ट ने जमानत की शर्तों के तहत उदय भानु चिब को अपना पासपोर्ट जमा कराने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।
इस घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की आलोचना की थी, जबकि कांग्रेस ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि संविधान हर नागरिक को विरोध का अधिकार देता है और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है।
