रायपुर की चार प्रमुख सड़कों पर रैली–जुलूस पर रोक, दो माह तक लागू रहेगा आदेश
रायपुर। राजधानी रायपुर की व्यस्ततम सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के तहत शहर की चार प्रमुख मार्गों पर रैली, जुलूस और प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
जारी निर्देश के अनुसार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर ने नागरिकों और विभिन्न संगठनों से अपील की है कि शहर में शांति, कानून-व्यवस्था और यातायात सुचारु रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें।
इन सड़कों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
- जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक
- एम.जी. रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
- सदर बाजार रोड: कोतवाली चौक से सत्ती बाजार चौक तक
- एम.जी. रोड: मौलाना चौक से शारदा चौक तक
