छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से बढ़ेंगी शराब की ड्यूटी दरें, महंगी हो सकती है शराब

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से नई आबकारी ड्यूटी दरें लागू करने की घोषणा की है। इस संबंध में जारी अधिसूचना राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब पर ड्यूटी टैक्स में बढ़ोतरी की गई है, जिससे आने वाले समय में शराब की खुदरा कीमतों में इजाफा होने की संभावना है।

नई आबकारी नीति के अनुसार विदेशी शराब पर उसकी कीमत के आधार पर अलग-अलग ड्यूटी दरें तय की गई हैं। यानी महंगी शराब पर अधिक टैक्स देना होगा। सरकार ने बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों को भी नई ड्यूटी संरचना में शामिल किया है, जिससे इनकी कीमतों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

नई नीति में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर निर्धारित की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सकती है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब शराब की आपूर्ति से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था से कर चोरी पर रोक लगाने और राजस्व संग्रह प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। शराब कंपनियों द्वारा रेट ऑफ सेल प्राइस (RSP) प्रस्तावित किए जाने के बाद बाजार में कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

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