चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से मिली जमानत: शराब घोटाले केस में 18 जुलाई को ED ने किया था गिरफ्तार
चैतन्य बघेल
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है, जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
18 जुलाई को ED ने किया था गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित उनके निवास पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त हैं।
सुप्रीम कोर्ट से पहले नहीं मिली थी राहत
गिरफ्तारी के बाद चैतन्य बघेल और उनके पिता भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने सीबीआई और ईडी की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।
जन्मदिन के दिन हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि ईडी की कार्रवाई 18 जुलाई को चैतन्य बघेल के जन्मदिन के दिन हुई थी। सुबह-सुबह हुई इस कार्रवाई के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में भी काफी चर्चा हुई थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है।
