उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत पर लगाई रोक

नई दिल्ली। उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई करते हुए सेंगर की सजा निलंबन (सस्पेंशन) के साथ दी गई जमानत पर तत्काल रोक लगा दी है। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने सीबीआई की याचिका पर की।

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दी गई थी। एजेंसी ने दलील दी कि इतने गंभीर अपराध में दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति को राहत देना न्याय के हित में नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद देशभर में नाराजगी देखने को मिली थी। शुक्रवार को पीड़िता पक्ष, महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर फैसले की कड़ी आलोचना की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसे मामलों में जमानत से गलत संदेश जाता है और इससे पीड़ितों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है।

अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाए जाने के बाद पीड़िता पक्ष को राहत मिली है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान कोर्ट यह तय करेगा कि सेंगर की जमानत बरकरार रहेगी या रद्द की जाएगी। उन्नाव रेप केस एक बार फिर देशभर में चर्चा का विषय बन गया है।

Youthwings