रायपुर में मांस-मटन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित: नगर निगम ने दुकानों को बंद रखने का आदेश किया जारी

रायपुर में मांस-मटन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित

रायपुर में मांस-मटन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित

रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर 18 दिसंबर 2025 (गुरू घासीदास जयंती) और 19 दिसंबर 2025 (संत तारण तरण जयंती) को पूरे शहर में मांस–मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निगम प्रशासन ने इन पावन अवसरों पर दो दिनों के लिए सभी पशुवध गृह और मांस–मटन दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शहर के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों की लगातार निगरानी करेंगे, ताकि प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।

महापौर मीनल चौबे के निर्देश के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर होटलों या दुकानों में पाए गए मांस–मटन की तत्काल जप्ती की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

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