Night Curfew: रात 12 बजे के बाद कोई पार्टी नहीं! पुलिस ने जारी किया नोटिस
रायपुर। शहर के तेलीबांधा इलाके में देर रात तक चलने वाली पार्टियों और आयोजनों पर अब रोक लगा दी गई है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि होटल, बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट को रात 12 बजे के बाद बंद करना अनिवार्य होगा। शनिवार को तेलीबांधा पुलिस ने सभी संचालकों को इस संबंध में नोटिस जारी किया।
आधी रात के बाद डीजे और शराब पर रोक
सिविल लाइन के सीएसपी रमाकांत साहू ने बताया कि प्रशासन ने होटल, ढाबा, क्लब और पब को रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके चलते 12:30 बजे तक सभी स्थानों को पूरी तरह बंद कराना होगा। इस समय सीमा के बाद न तो डीजे बज सकेगा और न ही शराब परोसी जा सकेगी। रात में केवल फूड पार्सल सेवा चालू रखने की छूट दी गई है।
उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
तेलीबांधा पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
कार्यक्रम से पहले पुलिस को जानकारी जरूरी
होटल, क्लब और पब में किसी भी तरह के कार्यक्रम से पहले थाने को सूचना देना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, डीजे का विवरण, निजी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
