62 भवन मालिकों की 11 लाख से अधिक की राशि राजसात, नगर निगम ने रेनवाटर सिस्टम किया अनिवार्य
रायपुर। नगर निगम प्रशासन ने रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अलग-अलग जोनों में इस सिस्टम को न लगाने वाले भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में जोन 7 के अंतर्गत आने वाले 62 भवन स्वामियों द्वारा निर्धारित समय में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित नहीं करने पर उनकी जमा की गई 11 लाख 4 हजार 141 रुपए से अधिक की राशि राजसात कर ली गई है।
जोन 7 कमिश्नर राकेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2012 से 2015 के बीच भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय भूमि-भवन स्वामियों को रेनवाटर सिस्टम स्थापित करने हेतु सुरक्षा राशि एफडीआर के रूप में जमा करनी होती थी। हालांकि, 62 भवन मालिकों ने निर्धारित समयावधि के बावजूद अपने भवनों में यह सिस्टम स्थापित नहीं किया और जमा एफडीआर को मुक्त करने के लिए आवेदन भी नहीं किया।
नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर अब इन 62 भवन स्वामियों की जमा राशि को राजसात कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई के तहत नगर निवेश विभाग शासन के अधिनियम के अनुसार, राजसात की गई राशि से इन भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया पूरी करेगा।
