1 जुलाई 2025 से लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव: आम आदमी की जेब और जीवन पर होगा सीधा असर

नई दिल्ली: देशभर में 1 जुलाई 2025 से कई अहम नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इनमें रसोई गैस की कीमत से लेकर बैंकिंग चार्ज, रेलवे किराया, डिजिटल पेमेंट और वाहन नियमों तक कई बड़े बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं इन 5 बड़े बदलावों के बारे में:

1. घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव :

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। जून में जहां 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹24 कम हुई थी, वहीं घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर के दाम लंबे समय से स्थिर थे। लेकिन अब 1 जुलाई से इसमें बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दामों में भी संशोधन हुआ है, जिससे हवाई यात्रा महंगी हो सकती है।

2. HDFC क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना हुआ महंगा:

अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अब यूटिलिटी बिल का भुगतान करने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसके अलावा, अगर आप किसी डिजिटल वॉलेट (जैसे Paytm, Mobikwik आदि) में महीने में ₹10,000 से ज्यादा रकम HDFC कार्ड से जोड़ते हैं, तो उस पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इससे डिजिटल पेमेंट करने वालों की जेब पर असर पड़ेगा।

3. ICICI बैंक ने बदले ATM और फंड ट्रांसफर चार्ज:

ICICI बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट में बदलाव किया है। मेट्रो शहरों में अब सिर्फ 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर ₹23 चार्ज लगेगा। नॉन-मेट्रो क्षेत्रों में यह सीमा केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शन की होगी। वहीं, IMPS फंड ट्रांसफर पर नए शुल्क लागू किए गए हैं — ₹1,000 तक ₹2.50, ₹1,001 से ₹1 लाख तक ₹5 और ₹1 लाख से ₹5 लाख तक ₹15 चार्ज लिया जाएगा।

4. रेलवे किराया और तत्काल बुकिंग नियमों में बदलाव:

रेलवे ने 1 जुलाई से किरायों में बढ़ोतरी की है। नॉन-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में किराया अब 1 पैसा प्रति किमी और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किमी बढ़ा है। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग के नियम भी बदले गए हैं, जिससे टिकट लेना अब और महंगा व जटिल हो सकता है।

5. दिल्ली में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल:

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के तहत सख्त कदम उठाया है। 1 जुलाई से राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा लागू किया गया है।

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