शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए रात 3 बजे बुलावा, आदेश से मचा हड़कंप – शिक्षक संगठनों ने उठाए सवाल

बिलासपुर: जिला मुख्यालय में 4 जून से अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय से जारी आदेश ने शिक्षकों और शिक्षक संगठनों को हैरानी में डाल दिया है। दरअसल, इस आदेश में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए रात 3 बजे बुलाया गया है, जो कि पूरी व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है।
रात 3 बजे काउंसलिंग? शिक्षकों को रतजगा!
जारी आदेश के अनुसार, 4 जून को सुबह 10 बजे प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठकों और सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग पं. देवकीनंदन दीक्षित ऑडिटोरियम (स्वामी आत्मानंद विद्यालय परिसर, सीटी कोतवाली) में होगी। वहीं, पूर्व माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठकों और शिक्षकों को भी 4 जून को ही सुबह 10 बजे स्व. लखीराम अग्रवाल स्मृति ऑडिटोरियम, सिम्स के सामने बुलाया गया है।
उसी दिन सुबह 3 बजे इन वर्गों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया:
चौंकाने वाली बात यह है कि उसी दिन सुबह 3 बजे हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्य, व्याख्याता, विज्ञान विषय के सहायक शिक्षक, लिपिक और भृत्य वर्ग को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन बिलासपुर में किया जाना है।
“अव्यवहारिक और असंगत प्रक्रिया” – शिक्षक संगठन
इस अजीबो-गरीब समय निर्धारण को लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। शिक्षक साझा मंच के संचालक संजय शर्मा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी तरह अव्यवहारिक ढंग से की जा रही है। बिना अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी किए ही समय घोषित कर दिया गया। रात 3 बजे काउंसलिंग बुलाना न केवल अनुचित है, बल्कि शिक्षकों के साथ अन्याय भी है। इसे तत्काल संशोधित किया जाना चाहिए।”
सूची जारी हुई आखिरी समय में:
शिक्षा विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर भले ही कवायद की जा रही है, लेकिन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी देखी जा रही है। सोमवार तक अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी नहीं की गई थी। जानकारी के अनुसार, यह सूची मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे जारी की गई, जिसमें लगभग 800 शिक्षकों के नाम शामिल हैं। इन्हीं शिक्षकों की काउंसलिंग 4 जून को निर्धारित है।