शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बढ़ीं मुश्किलें : EOW ने मुंबई EOW ने शिल्पा शेट्टी–राज कुंद्रा पर

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, उद्यमी राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें करीब 60 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का आरोप है।

निवेश के नाम पर रकम हड़पने का आरोप

शिकायतकर्ता व्यवसायी दीपक कोठारी का आरोप है कि वर्ष 2015 से 2023 के बीच उन्हें बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नामक शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल कंपनी में निवेश के लिए प्रेरित किया गया। शिकायत में दावा किया गया है कि उन्होंने लगभग 60 करोड़ रुपये का निवेश किया, लेकिन यह राशि तय व्यावसायिक उद्देश्यों में उपयोग नहीं हुई।

निजी फायदे के लिए धन के इस्तेमाल का दावा

शिकायत के अनुसार, निवेश की गई रकम को कथित तौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया गया। मामले में दर्ज गवाहों के बयान और उपलब्ध डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य धोखाधड़ी की आशंका को मजबूत करते हैं।

अदालत में पेश किए गए सबूत

EOW ने अब तक जुटाए गए सभी दस्तावेज और साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। एजेंसी द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई संभव है।

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PMLA के तहत भी बढ़ सकती है कार्रवाई

यह मामला अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के अंतर्गत आने वाला अनुसूचित अपराध भी माना जा रहा है। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भी जांच शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

विदेश यात्रा पर लगी रोक

इस बीच, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की लंदन यात्रा की अनुमति की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेश जाने के लिए उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने या बराबर की बैंक गारंटी देने की शर्त पूरी करनी होगी।

धारा 420 में क्या है सजा का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के दोष सिद्ध होने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

 

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