RTE Admission 2025-26: 33 जिलों से मिले 1 लाख से ज्यादा आवेदन, पहले चरण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी

Raipur : राज्य में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए चल रही लॉटरी प्रक्रिया के पहले चरण का कार्य सोमवार और मंगलवार को पूरा कर लिया गया। रायपुर स्थित लोक शिक्षण संचालनालय में आयोजित इस कंप्यूटराइज्ड और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सोमवार को 23 और मंगलवार को 10 जिलों की लॉटरी निकाली गई।

इस लॉटरी के जरिए कुल 1113 निजी स्कूलों में 7953 सीटों के लिए चयन किया गया। इन सीटों के लिए 9194 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से दस्तावेजों की जांच के बाद 6583 आवेदन पात्र पाए गए।

प्रदेशभर से रिकॉर्ड आवेदन
इस साल प्रदेश के 33 जिलों से RTE के तहत कुल 1,05,372 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 6628 निजी स्कूल पंजीकृत हैं, जिनमें 52,007 सीटें RTE के अंतर्गत आरक्षित हैं।

RTE लॉटरी के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी
आरटीई पोर्टल के माध्यम से इच्छुक पालक 20 जून से 30 जून 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच दस्तावेजों का सत्यापन होगा। पात्र आवेदकों के लिए 14 और 15 जुलाई को लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। चयनित बच्चों का स्कूलों में 18 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

क्या है आरटीई की व्यवस्था?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इन बच्चों की फीस एवं शिक्षा से जुड़ा पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है।

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