रायपुर में फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहे बांग्लादेशी दंपत्ति गिरफ्तार, 16 साल से अवैध रूप से ले रहे थे भारत में शरण
रायपुर। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत धरम नगर इलाके से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 16 वर्षों से अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे थे। आरोपी दंपत्ति ने न केवल फर्जी पासपोर्ट, मार्कशीट और आधार कार्ड बनवा रखे थे, बल्कि बार-बार बांग्लादेश से भारत की यात्रा भी की थी।
एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट और टिकरापारा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद दिलावर (49 वर्ष) और उसकी पत्नी परवीन बेगम (44 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले के निवासी हैं।
ठेला लगाकर कर रहा था जीवन-यापन, ग्राहकों के माध्यम से बनाए दस्तावेज
पुलिस पूछताछ में मोहम्मद दिलावर ने बताया कि वह करीब 15 साल पहले बांग्लादेश के बनगांव बार्डर से भारत में प्रवेश किया और रायपुर आकर ठेले पर अंडा बेचकर जीवन-यापन करने लगा। करीब 1-2 साल बाद उसने अपनी पत्नी परवीन बेगम और एक वर्षीय बच्ची को भी भारत बुला लिया। यहां आने के बाद वह ग्राहकों के माध्यम से पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बनवाने में सफल रहा।
फर्जी मार्कशीट के जरिए बनवाया पासपोर्ट, मोबाइल में मिले बांग्लादेश के नंबर
पुलिस को जब उसके दस्तावेजों की जांच की, तो उसमें कई गंभीर विसंगतियां सामने आईं। दिलावर द्वारा प्रस्तुत की गई कक्षा 8वीं की प्रगति पत्रिका वर्ष 2009-10 की है, जबकि उसकी जन्मतिथि 15 अप्रैल 1975 है। यानी उसने 35 साल की उम्र में 8वीं की फर्जी मार्कशीट बनवाकर पासपोर्ट हासिल किया। उसके मोबाइल फोन में बांग्लादेश के कई नंबर सेव पाए गए, जिसमें उसकी बड़ी बहन का नंबर भी शामिल है।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मोहम्मद दिलावर अब तक चार बार भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रा कर चुका है।
16 साल से रह रहे थे रायपुर के अलग-अलग इलाकों में
गिरफ्तार दंपत्ति पिछले 16 सालों से रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में रहकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में अवैध रूप से निवास कर रहे थे। उन्होंने भारत सरकार से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट तक प्राप्त कर लिया। पुलिस को शक है कि इन दोनों के अलावा अन्य लोग भी बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसकी विस्तृत जांच जारी है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
टिकरापारा थाना में इनके खिलाफ अपराध क्रमांक 437/25 के तहत निम्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है—
- BNS की धारा 112, 318(4), 319(2), 336(3), 3(5)
- भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12(बी)
- पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3
- विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14
जप्त सामग्री
पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी मार्कशीट, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं।
पूरी कार्रवाई में शामिल रही पुलिस टीम
इस कार्रवाई में थाना टिकरापारा के निरीक्षक विनय सिंह बघेल, एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट के प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पांडेय, उप निरीक्षक मुकेश सोरी, सउनि प्रेमराज बारिक, मंगलेश्वर सिंह परिहार और अन्य पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही।
पूछताछ जारी, अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस दंपत्ति के संपर्क में अन्य बांग्लादेशी नागरिक भी रायपुर या अन्य शहरों में अवैध रूप से रह रहे हैं। पूछताछ और जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।
