अब नहीं देना होगा Mall Parking Fee? जानिए रायपुर उपभोक्ता आयोग का अहम निर्णय

Mall Parking Fee

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त बेंच ने मॉल में वसूले जा रहे mall parking fee पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे अवैध करार दिया है। आयोग ने अपने फैसले में साफ कहा कि mall parking fee को कमाई का जरिया नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह ग्राहकों के लिए एक बुनियादी सुविधा है।

उपभोक्ता आयोग का कड़ा फैसला

रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त बेंच, जिसमें अध्यक्ष प्रशांत कुण्डू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि मॉल प्रबंधन के पास mall parking fee वसूलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आयोग ने कहा कि ग्राहकों से mall parking fee लेना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है और इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा।

पार्किंग सुविधा पर आयोग की टिप्पणी

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यावसायिक परिसर को अनुमति देते समय पार्किंग को अनिवार्य सुविधा के रूप में शामिल किया जाता है। ऐसे में इस सुविधा पर mall parking fee लगाना नियमों के खिलाफ है। आयोग ने यह भी कहा कि mall parking fee के नाम पर अतिरिक्त वसूली करना पूरी तरह अनुचित है।

Mall Parking Fee

शिकायत से शुरू हुआ मामला

यह मामला 15 जून 2025 का है, जब सिविल लाइन निवासी अंजिनेश शुक्ला अपनी बुजुर्ग माता को मॉल छोड़ने पहुंचे थे। कुछ ही मिनट रुकने के बावजूद उनसे mall parking fee के रूप में ₹30 वसूले गए। इस घटना से नाराज होकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि इस तरह से mall parking fee वसूलना उपभोक्ता के साथ अन्याय है और इसे रोका जाना चाहिए।

आम लोगों को सीधा फायदा

आयोग ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि मॉल में खरीदारी या फिल्म देखने आने वाले लोगों से mall parking fee लेना गलत है। इस फैसले से हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें हर बार मॉल जाने पर mall parking fee देना पड़ता था।

शिकायत करने का अधिकार

आयोग ने यह भी कहा कि यदि कोई मॉल प्रबंधन इस आदेश के बाद भी mall parking fee वसूलता है, तो उपभोक्ता इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे मामलों में उपभोक्ता फोरम कार्रवाई कर सकता है और दोषी पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

अन्य शहरों में भी पड़ सकता है असर

इस फैसले का प्रभाव सिर्फ रायपुर तक सीमित नहीं रह सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह के आदेश अन्य उपभोक्ता आयोगों और अदालतों में भी लागू होते हैं, तो देश के कई शहरों में mall parking fee वसूली पर रोक लग सकती है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. क्या अब मॉल में parking fee देना जरूरी नहीं है?

रायपुर उपभोक्ता आयोग के इस फैसले के अनुसार, मॉल में आने वाले ग्राहकों से parking fee वसूलना अनुचित माना गया है।

2. यह फैसला किसने दिया है?

यह निर्णय रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त बेंच ने सुनाया है।

3. मामला कैसे शुरू हुआ था?

एक व्यक्ति से कुछ मिनट के लिए मॉल में रुकने पर ₹30 पार्किंग शुल्क लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

4. क्या यह फैसला सभी मॉल पर लागू होगा?

यह फैसला एक मामले पर आधारित है, लेकिन यह अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी एक मजबूत उदाहरण बन सकता है।

5. अगर मॉल फिर भी parking fee लेता है तो क्या करें?

ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।

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