रायपुर में नियम उल्लंघन पर दो बारों के लाइसेंस निलंबित, 3 दिन तक रहेंगे बंद

राजधानी रायपुर में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए शहर के प्रमुख बारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। निलंबित बारों में रास्ता होटल बार और मिथ्या क्लब शामिल हैं। इन दोनों बारों के लाइसेंस 3 दिनों के लिए सस्पेंड किए गए हैं।

 

देर रात संचालन पर कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर कार्यालय द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण में पाया गया कि ये बार निर्धारित समय सीमा के बाद, रात 12 बजे के बाद भी संचालित हो रहे थे।

 

निरीक्षण में मिली अनियमितताएं

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने भी जांच के दौरान कई अनियमितताएं पाईं। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होने पर दोनों बारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

 

कलेक्टर का सख्त आदेश

मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 (ख) के तहत लाइसेंस निलंबन का आदेश जारी किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निलंबित बारों को सील किया जाए।

 

इस कार्रवाई से शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के लिए भी सख्त संदेश गया है।

 

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