मंडी एक्ट के उल्लंघन पर अब जेल नहीं होगी, देना पड़ेगा केवल 5000 जुर्माना

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि मंडी अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इस संशोधन के तहत अब मंडी एक्ट का उल्लंघन करने पर छह महीने की सजा की बजाय पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह विधेयक कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विपक्षी दल की गैरमौजूदगी में सदन में प्रस्तुत किया, जिसे सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों की चर्चा और समर्थन के बाद पारित कर दिया गया।

किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार: कृषि मंत्री

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर और अधिक खुले बाजार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि धारा 48 और 49 में मौजूद कारावास के प्रावधान को हटाकर अब केवल जुर्माने का विकल्प रखा गया है, ताकि छोटे व्यापारियों और किसानों को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से राहत मिल सके।

मंत्री ने कहा कि यह संशोधन भारत सरकार के मार्गदर्शन में कृषि विपणन प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ईकोसिस्टम में सुधार होगा, व्यापार के नियम सरल होंगे और किसानों को उनके उत्पाद की बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी।

अधिकतम कीमत दिलाने की सोच से आया संशोधन:

कृषि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी अधिसूचित उपज की अधिकतम कीमत प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि कई सदस्यों से उपयोगी सुझाव आए, और यह संशोधन उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मंत्री नेताम ने विपक्ष के सदस्यों की अनुपस्थिति पर खेद जताते हुए कहा कि यदि वे इस विधेयक को ठीक से समझते, तो बहिर्गमन नहीं करते। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्षी सदस्य बाद में इसे पढ़कर इसके महत्व को जरूर समझेंगे, क्योंकि यह प्रदेश के किसानों के हित में लाया गया संशोधन है।

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