जमानत के बाद बदला कवासी लखमा का ठिकाना, ओडिशा के मलकानगिरी में रहेंगे सात बार के विधायक

कवासी लखमा

कवासी लखमा

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले के आरोपी और दक्षिण बस्तर के कोंटा विधानसभा क्षेत्र से सात बार के कांग्रेस विधायक कवासी लखमा का मौजूदा ठिकाना बदलने जा रहा है। सशर्त जमानत मिलने के बाद अब उनका नया पता पड़ोसी राज्य ओडिशा का मलकानगिरी जिला होगा।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त शर्तों के साथ जमानत

पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जमानत अवधि के दौरान वे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के बाहर ही निवास करेंगे। साथ ही जिस राज्य और जिले में वे रहेंगे, वहां के संबंधित थाना में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके अलावा पासपोर्ट जमा करना सहित अन्य शर्तें भी लागू की गई हैं।

मलकानगिरी में रहने की तैयारी शुरू

सूत्रों के मुताबिक, जमानत के बाद कवासी लखमा का ओडिशा के मलकानगिरी जिला मुख्यालय में रहना लगभग तय माना जा रहा है। इस दिशा में आवश्यक तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कोंटा विधायक होने के कारण उन्हें वैधानिक सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय और आवश्यक प्रोटोकॉल उपलब्ध कराने को लेकर भी विचार किया जा रहा है।

परिवार से संपर्क रहेगा आसान

कवासी लखमा का निजी आवास छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित है, जहां से ओडिशा का मलकानगिरी जिला सीमा क्षेत्र मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर शुरू हो जाता है। ऐसे में जमानत अवधि के दौरान परिवारजनों के लिए उनसे मुलाकात करना अपेक्षाकृत आसान रहेगा।

जेल से रिहा, ओडिशा जाने की तैयारी

बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कवासी लखमा रायपुर केंद्रीय जेल से बाहर आ चुके हैं। अधिवक्ता से विस्तृत चर्चा के बाद वे ओडिशा रवाना होने की तैयारी में जुट गए हैं।

राजनीतिक हलचल पर सबकी नजर

मलकानगिरी क्षेत्र में कवासी लखमा के समर्थकों की संख्या भी उल्लेखनीय बताई जा रही है। ऐसे में उनके वहां प्रवास को लेकर राजनीतिक हलचल और गतिविधियों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यह जमानत केवल कानूनी राहत नहीं, बल्कि दक्षिण बस्तर की राजनीति में आने वाले समय में नए समीकरणों और चर्चाओं को भी जन्म दे सकती है।

जमानत की प्रमुख शर्तें

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत में छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर निवास करना अनिवार्य किया गया है। जिस जिले में वे रहेंगे, वहां के स्थानीय थाना में प्रतिदिन हाजिरी देनी होगी। पासपोर्ट जमा करना होगा और बिना अनुमति क्षेत्र परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

 

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