युक्तियुक्तकरण के बाद भी ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा

रायपुर: लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने एक अहम आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षकों ने अपनी नवीन पदस्थापना के तहत कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनका वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया जाएगा। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों के आधार पर आया है, जिनमें अतिरिक्त शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर उन्हें अन्य विद्यालयों में पदस्थ करने का प्रावधान था। इस प्रक्रिया के तहत जिला, संभाग और राज्य स्तर पर पदस्थापना के आदेश जारी किए गए थे।
हालांकि, कई शिक्षक अब तक अपनी नवीन पदस्थापना के तहत संबंधित संस्थान में कार्यभार नहीं ग्रहण कर पाए हैं। ऐसे मामलों में शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए उक्त शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। लेकिन यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिली हुई है। इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित प्राचार्यों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।