कांग्रेस विधायक पर FIR दर्ज: सहकारी समिति में फर्जीवाड़ा कर निकाले 42 लाख रुपये!
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि वो सहकारी समिति के प्रबंधक रहते हुए फर्जी हस्ताक्षर व दस्तावेजों का उपयोग कर ₹42.78 लाख की निकासी की और ₹24 लाख ब्लैंक चेक के ज़रिए अपने एवं अपनी पत्नी के खातों में ट्रांसफर कर दिए। इस मामले में पूर्व सरपंच गौतम राठौर को भी आरोपी बनाया गया है।
मामला क्या है?
शिकायतकर्ता राजकुमार शर्मा (फरसवानी निवासी) ने लगभग दो महीने पहले शिकायत दर्ज कराई कि 2015–2020 के बीच, बालेश्वर साहू बम्हनीडीह जिला सहकारी समिति में प्रबंधक थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि राजकुमार को 50 एकड़ जमीन पर KCC लोन दिलाने में सहायता की जाएगी। इसके चलते राजकुमार का एचडीएफसी बैंक, चांपा में खाता खुलवाया गया। आरोप है कि साहू ने राजकुमार का ब्लैंक चेक लेकर ₹24 लाख अपने और पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।
इतना ही नहीं, आरोप है कि साहू एवं राठौर ने राजकुमार, उनकी मां जयतिन शर्मा और पत्नी नीता शर्मा के नामों पर फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशान करके कुल ₹42.78 लाख निकासी कर लिए।
पुलिस ने दर्ज की मामला और शिनाख्त की जांच
पुलिस ने जांच में पाया कि समिति प्रबंधक की भूमिका में रहते हुए साहू, राठौर और अन्य लोगों ने मिलकर निकासी पर्चियों में धोखाधड़ी की। इस आधार पर थाना चांपा में उन्हें धारा 420 (ठगी), 468 (फर्जी दस्तावेज), 467 (भोतिक दस्तावेजों की फर्जी निर्माण), 471 (उपयोग के लिए फर्जी दस्तावेज) और 34 (साझा अपराध) भादवि. के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच कार्रवाई आगे जारी है।
