2100 करोड़ के शराब घोटाले में EOW की बड़ी कार्रवाई, 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में पेश हुआ चालान

रायपुर – छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने शनिवार को इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया है।
यह मामला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित रूप से नकली होलोग्राम के जरिये शराब की अवैध बिक्री से जुड़ा है, जिससे राज्य को भारी राजस्व क्षति हुई।
कोर्ट ने सभी 28 अधिकारियों को जारी किया नोटिस
EOW अधिकारियों ने चालान के साथ अदालत में पेश होकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया। न्यायालय ने सभी 28 आरोपित अधिकारियों को नोटिस जारी कर आज अदालत में तलब किया है। इन अधिकारियों में एक महिला आईएएस अधिकारी के पति का नाम भी शामिल है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है।
पूछताछ के बाद तैयार हुआ मामला, अब पूरक चालान की तैयारी
EOW और ACB ने इस मामले की लंबी और गहन पूछताछ के बाद अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए और क्रमवार चालान तैयार किए। सभी अधिकारियों को जमानत याचिका दायर करने का अवसर भी मिल सकता है।
वहीं, अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया भी अब पूरी हो चुकी है। 18 अप्रैल को विधि विभाग को भेजे गए प्रस्ताव को 20 मई को मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा भी अंतिम स्वीकृति दी जा चुकी है। अब पूरक चालान दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
इन अधिकारियों के नाम चालान में शामिल
चालान में जिन अधिकारियों के नाम शामिल हैं, उनमें प्रमुख रूप से ये नाम हैं:
गरीबपाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अलेख राम सिदार, प्रकाश पाल, ए. के. सिंह, आशीष कोसम, जे. आर. मंडावी, राजेश जयसवाल, जी. एस. नुखटी, जे. आर. पैकरा, देवलाल वैद्य, ए. के. अनंत, वेदराम लहरे, एल. एल. ध्रुव, जनार्दन कोरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, रामकृष्ण मिश्रा, विकास कुमाय गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडुजा, नवीन प्रताप भिंग, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनीक, मोहित कुमार जयसवाल, नीलू नोतानी, मंजू कसेर।
(नोट: कुछ नामों में पुनरावृत्ति अथवा भ्रम हो सकता है, जिसे न्यायालयीन दस्तावेज़ों में स्पष्ट किया जाएगा।)