छत्तीसगढ़ में बिजली हुई महंगी: घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को भरना होगा ज्यादा बिल

छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2025 से बिजली दरों में बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। यह बढ़ोतरी घरेलू, गैर-घरेलू और कृषि सहित सभी उपभोक्ता वर्गों पर लागू की गई है। उपभोक्ताओं को इसका असर अगस्त के बिजली बिल में देखने को मिलेगा।

घरेलू उपभोक्ताओं पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट का असर

घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही कुछ नई श्रेणियों को भी घरेलू उपभोक्ता वर्ग में शामिल किया गया है:

  • गौशालाएं, बस्तर और सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के स्टे-होम्स अब घरेलू दर पर बिजली का उपयोग कर सकेंगे।

  • घरेलू श्रेणी में लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर अब सामान्य टैरिफ का 1.5 गुना नहीं, बल्कि 1.25 गुना शुल्क लगेगा।

गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी

गैर-घरेलू उपयोगकर्ताओं की बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही कुछ श्रेणियों का पुनर्गठन भी किया गया है:

  • ऑफसेट प्रिंटर्स और प्रिंटिंग प्रेस को अब LV-2 से हटाकर LV-5 श्रेणी में रखा गया है।

  • इन श्रेणियों के अस्थायी कनेक्शन पर भी अब 1.25 गुना टैरिफ ही लागू होगा, पहले यह 1.5 गुना था।

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