चुनाव आयोग ने 20 साल पुरानी EPIC नंबरों की गड़बड़ी को किया दूर, मतदाताओं को मिले नए पहचान पत्र

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाता पहचान पत्रों (EPIC) से जुड़ी लगभग 20 साल पुरानी एक बड़ी समस्या का सफल समाधान कर लिया है। इस गड़बड़ी के तहत एक जैसी EPIC संख्या कई वास्तविक मतदाताओं को जारी कर दी गई थी, जो देश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों से ताल्लुक रखते थे।
चुनाव आयोग ने अब इन सभी मामलों की गहराई से जांच कर, सभी प्रभावित मतदाताओं को नए EPIC नंबरों के साथ नए मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए हैं।
कैसे शुरू हुई थी समस्या?
इस तकनीकी समस्या की शुरुआत 2005 से मानी जाती है, जब देश भर में मतदाता पहचान पत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत तरीके से विधानसभा क्षेत्रवार अलग-अलग अल्फ़ान्यूमेरिक श्रृंखला (series) का उपयोग किया गया।
बाद में 2008 में परिसीमन के बाद इन श्रृंखलाओं को बदलने की जरूरत पड़ी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पुरानी श्रृंखला का ही इस्तेमाल जारी रहा, या फिर टाइपिंग की गलतियों के कारण कुछ क्षेत्रों की EPIC श्रृंखला किसी अन्य क्षेत्र को जारी कर दी गई।
क्या हुआ असर?
- अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों में रहने वाले कुछ वास्तविक मतदाताओं के EPIC नंबर एक जैसे हो गए थे।
- हालांकि, ये मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्र की मतदाता सूची में नामित थे, इसलिए किसी भी चुनाव के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा।
- किसी भी मतदाता ने किसी अन्य क्षेत्र में जाकर मतदान नहीं किया।
कैसे हुआ समाधान?
- चुनाव आयोग ने देशभर में फैले 4123 विधानसभा क्षेत्रों के 10.50 लाख मतदान केंद्रों पर मौजूद 99 करोड़ से अधिक मतदाताओं के डाटाबेस की गहन जांच की।
- 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के CEO और सभी ERO (Electoral Registration Officer) इस प्रक्रिया में शामिल रहे।
- औसतन हर चार मतदान केंद्रों में सिर्फ एक समान EPIC नंबर का मामला सामने आया, यानी यह समस्या बहुत सीमित थी।
अब क्या बदला?
- जिन मतदाताओं के EPIC नंबर समान पाए गए थे, उन्हें नई अल्फान्यूमेरिक श्रृंखला के साथ नया EPIC कार्ड जारी किया गया।
- सभी डेटा को अब डिजिटली संशोधित और सुरक्षित किया गया है, जिससे आगे ऐसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
आयोग ने दी सफाई
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि समान EPIC नंबरों का चुनाव परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि प्रत्येक मतदाता केवल उसी स्थान पर वोट डाल सकता है, जहां उसकी मतदाता सूची में प्रविष्टि है।