जिला न्यायपालिका भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब व्यापमं के माध्यम से होगी सीधी भर्ती

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला न्यायपालिका के सभी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। यह संशोधन राज्यपाल की अनुमति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा किया गया है। नए प्रावधान के तहत अब जिला न्यायपालिका के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती राज्य सरकार की किसी अधिकृत भर्ती एजेंसी, जैसे कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) के माध्यम से कराई जाएगी।
क्या था पहले का नियम?
पूर्व में लागू नियमों के अनुसार, जिला न्यायपालिका के पदों पर सीधी भर्ती स्थापना की परीक्षा समिति द्वारा की जाती थी। इसमें राज्य शासन और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित नियमों, निर्देशों और प्रचलित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता था। चयन प्रक्रिया का पूरा नियंत्रण समिति के पास होता था।
अब क्या होगा बदलाव?
संशोधित नियमों के अनुसार, अब भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मानकीकरण लाने के उद्देश्य से भर्ती का जिम्मा एक अधिकृत भर्ती एजेंसी को सौंपा जाएगा। प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी:
संबंधित जिला न्यायपालिका की परीक्षा समिति आरक्षण नीति, नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए पदों की पहचान कर विज्ञापन का प्रारूप तैयार करेगी।
यह प्रस्ताव उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को भेजा जाएगा।
रजिस्ट्री, सभी जिला न्यायालयों से प्राप्त पदों की जानकारी को एकत्र कर मुख्य न्यायाधीश को भेजेगी।
मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, सीधी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यापमं जैसी एजेंसी के माध्यम से संचालित की जाएगी।
रजिस्ट्री, परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए समुचित कार्रवाई करेगी।